ग्राम प्रधान विजय करन यादव की जमानत याचिका खारिज हुई , नहीं मिली राहत
ग्राम पंचायत टिंडौली में सरकारी धनराशि का गबन साबित होने के बाद रिकवरी का आदेश जारी कर दिया गया है। ग्राम प्रधान और तत्कालीन दो सचिवों को धनराशि सरकारी खाते में जमा करानी होगी।
ग्राम प्रधान टिंडौली को उच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिल सकी। सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने डीएम के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
विकास खंड की ग्राम पंचायत टिंडौली में एक शिकायत पर हुई जांच में दस लाख का घोटाला सामने आया था। इसके बाद जिलाधिकारी पीके उपाध्याय ने ग्राम प्रधान विजय कर यादव के अधिकार सीज कर तीन सदस्यीय समिति का गठन कर दिया था।
मैनपुरी ब्लाक की ही टिंडौली ग्राम पंचायत में भी ग्रामनिधि के खाता संख्या 6 से 1004393 रुपये के दुरुपयोग का खुलासा होने के बाद 502197 रुपये ग्राम प्रधान विजय करन सिंह यादव तथा 251098 रुपये तत्कालीन सचिव हरीसिंह व 251098 रुपये तत्काली सचिव आशू यादव को जमा करने के निर्देश दिए गए थे। 3 अगस्त को डीपीआरओ ने उपरोक्त आरोपियों को नोटिस जारी कर धनराशि जमा करने के लिए कहा था।